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10 बजे रात के बाद बजा डीजे तो होगा एफआईआर, विवाह भवन भी होगा सील

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दुमका। उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन कर ध्वनि प्रदूषण की लगातार शिकायत बढ़ने के बाद अनुमंडल पदाधिकारी कौशल कुमार ने मंगलवार को दुमका शहर के सभी डीजे संचालकों, विवाह भवन संचालकों और क्षेत्र के थाना प्रभारियों के साथ बैठक की। बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी श्री कुमार ने कहा कि ध्वनि प्रदूषण के रोकथाम के लिए न्यायालय का जो आदेश है जनहित में उसका अक्षरक्षः पालन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि रात के दस बजे के बाद किसी भी प्रकार के डीजे या साउंड सिस्टम का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। आदेश का उल्लंघन होने पर आयोजक, डीजे मालिक, आयोजन स्थल के संचालक पर प्राथमिकी दर्ज की जायेगी। डीजी सेट और वाहन को जब्त किया जायेगा। जरूरत पड़ने पर विवाह भवन को भी सील कर दिया जायेगा। अनुमंडल पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि यह नियम केवल विवाह भवन के लिए ही नहीं है बल्कि घर पर होने वाले विवाह आदि समारोहों पर भी इसका पालन अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि रात के दस बजे से पहले म्यूजिक सिस्टम चलाया जा सकता है, पर उसकी ध्वनि उतनी होनी चाहिए जिससे किसी अन्य व्यक्ति को परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि नियम तोड़ने पर आयोजक के साथ वर-वधू पक्ष पर भी प्राथमिकी दर्ज की जायेगी। श्री कुमार ने डीजे संचालकों से कहा कि वे बुकिंग से पहले ग्राहकों को नियमों की जानकारी दे दे। यदि कोई ग्राहक इन नियमों का पालन करने से मना करें तो उसकी बुकिंग न करे। बैठक में जिला परिवहन पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार, दुमका के अंचल अधिकारी अमर कुमार, नगर थाना प्रभारी जगन्नाथ धान और मुफस्सिल थाना प्रभारी कुमार सत्यम उपस्थित थे।

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