दुमका। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा नगरपालिका आम चुनाव 2026 का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। इसके तहत बुधवार को निर्वाचन की सूचना प्रकाशित की जायेगी। इसे लेकर मंगलवार को आयोजित प्रेस वार्ता में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि निर्वाचन की घोषणा के साथ ही आज से आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है।
29 से भरा जायेगा नामांकन का पर्चा
उपायुक्त ने बताया कि नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की तिथि 29 जनवरी से 04 फरवरी तक निर्धारित की गई है। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 05 फरवरी, नाम वापस लेने की तिथि 06 फरवरी तथा चुनाव चिन्ह का आवंटन 07 फरवरी को किया जायेगा। आवश्यक होने पर मतदान की तिथि 23 फरवरी को प्रातः 07 बजे से शाम 05 बजे तक निर्धारित की गयी है। मतगणना 27 फरवरी को सुबह 08 बजे से प्रारंभ होगी। उपायुक्त ने बताया कि 29 जनवरी से 04 फरवरी तक सुबह 11 बजे से दोपहर 03 बजे तक नाम निर्देशन पत्र स्वीकार किया जायेगा। दुमका नगर परिषद् के लिए नाम निर्देशन स्थल समाहरणालय के ब्लॉक ए और ब्लॉक सी निर्धारित किया गया है। जबकि बासुकिनाथ्र नगर पंचायत के लिए प्रखंड सह अंचल कार्यालय में नाम निर्देशन किया जायेगा।
गैर दलीय आधार पर होगा चुनाव
उन्होंने बताया कि जिला अंतर्गत दुमका नगर परिषद् एवं बासुकिनाथ नगर पंचायत के निर्वाचन की घोषणा की गई है। दुमका नगर परिषद् के 21 वार्ड एवं बासुकिनाथ नगर पंचायत के 12 वार्ड तथा दोनों निकायों के अध्यक्ष पद का प्रत्यक्ष निर्वाचन गैर दलीय आधार पर कराया जायेगा।
दुमका नगर परिषद् क्षेत्र में 40,739 और बासुकिनाथ नगर पंचायत क्षेत्र में है 14,254 मतदाता
उपायुक्त श्री सिन्हा ने बताया कि दुमका नगर परिषद् क्षेत्र अंतर्गत कुल 40,739 मतदाता हैं, जिनमें 20,738 पुरुष एवं 20,001 महिला मतदाता शामिल हैं। वहीं, बासुकिनाथ नगर पंचायत क्षेत्र अंतर्गत कुल 14,254 मतदाता हैं, जिनमें 7,127 पुरुष एवं 7,127 महिला मतदाता हैं।
दुमका में 42 और बासुकिनाथ में 19 मतदान केन्द्रों पर मतदाता करेंगे मतदान
उपायुक्त ने बताया कि मतदान के लिए दुमका नगर परिषद् में कुल 42 मतदान केन्द्र बनाये गयेय है, जिनमें 19 संवेदनशील, 18 अति संवेदनशील तथा 05 सामान्य मतदान केन्द्र है। इसी प्रकार बासुकिनाथ नगर पंचायत में कुल 19 मतदान केन्द्र है, जिनमें 03 संवेदनशील एवं 16 सामान्य मतदान केन्द्र है।
चुनाव बैलेट पेपर के माध्यम से होगा, नहीं होगा नोटा का प्रावधान
उपायुक्त ने बताया कि चुनाव बैलेट पेपर के माध्यम से कराया जायेगा। अध्यक्ष पद के लिए हल्का गुलाबी एवं वार्ड सदस्य के लिए सफेद रंग का बैलेट पेपर होगा। इस निर्वाचन में नोटा का प्रावधान नहीं होगा।
दुमका में अध्यक्ष पद के उम्मीदवार अधिकतम 06 लाख और बासुकिनाथ में 05 लाख रूपये तक कर सकेंगे व्यय
उपायुक्त ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के लिए निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा जो निर्धारित की गई है, उसके तहत दुमका नगर परिषद् अध्यक्ष पद के प्रत्याशी 06 लाख और वार्ड पार्षद् 1.50 लाख रूपये व्यय कर सकेंगे। जबकि बासुकिनाथ नगर पंचायत में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी 05 लाख और वार्ड पार्षद् 01 लाख रूपये व्यय कर सकेंगे। प्रेस वार्ता में उपायुक्त के साथ पुलिस अधीक्षक, उप विकास आयुक्त, सहायक समाहर्ता, अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी सहित जिले के अन्य वरीय पदाधिकारी भी उपस्थित थे।
